Go to content

Voting in Australia | ऑस्ट्रेलिया में मतदान

On this page

ऑस्ट्रेलिया केचुनावों में मतदान करना किसके लिए आवश्यक है?

आपके लिए मतदाता-सूची में अपना नाम दर्ज कराना और ऑस्ट्रेलिया में मतदान करना आवश्यक होगा, यदि आप:

  • एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक बन गए/गई ह

  • आपकी उम्र 16 वर्षया इससे अधिक है (लेकिन आप 18 वर्षकी उम्र तक पहुँचने से पहले मतदान नहीं कर सकते/सकती हैं)

  • कम से कम एक महीने के लिए अपने वर्तमान पते पर रह चुके /चुकी हैं।

मतदाता-सूची में अपना नाम दर्ज कराने का अर्थयह होगा कि आप सभी चुनावों के लिए मतदान करने में सक्षम हैं: राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकार के लिए चुनाव।

मैं मतदान करनेके लिए अपना नाम दर्ज कै सेकरूं ?

आप ऑस्ट्रेलियाई निर्वाचन आयोग की वेबसाइट aec.gov.au/enrol पर मतदान के लिए अपना नाम दर्ज करा सकते/सकती हैं। आप एक पेपर फॉर्मभी पूरा कर सकते/सकती हैं। यह फॉर्मअंग्रेज़ी में है। अगर आपको अंग्रेज़ी में कठिनाई होती है, तो आपको इस फॉर्मको पूरा करने में सहायता की आवश्यकता हो सकती है।



फॉर्मभरते समय आपको निम्नलिखित विवरणों की आवश्यकता होगी:
  • आपकी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता के विवरण
  • ड्राइवर्स लाइसेंस , पासपोर्ट या मतदाता-सूची में दर्ज किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पुष्टि के माध्यम से अपनी पहचान का प्रमाण।
पूरे भरे गए फॉर्मको ऑस्ट्रेलियाई निर्वाचन आयोग कार्यालय में डाक से वापिस भेजें:

Australian Electoral Commission
Reply Paid 9867
Sydney NSW 2001

डाक टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं है।

अगर मैंनेमतदान के लिए पहलेकभी भी अपना नाम दर्ज नहीं कराया है, तो अब अपना नाम दर्ज करानेसे क्या मुझेकोई समस्या होगी?

नहीं, आपको कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप अब अपना नाम दर्ज कराते/कराती हैं, तो आपको ज़ुर्माना नहीं देना होगा।

मैं मतदाता-सूची में अपना विवरण अपडेट कै सेकर सकता/सकती हूँ?

आपको अपना नाम और पता अप-टु-डेट रखना होगा, अन्यथा हो सकता है कि आप किसी चुनाव में मतदान न कर पाएँऔर इस कारण आपको ज़ुर्माना देना पड़ सकता है। आप वेबसाइट aec.gov.au/enrol पर अपने नाम की जाँच कर सकते/सकती हैं और अपने विवरणों को ऑनलाइन अपडेट कर सकते/सकती हैं।

चुनाव रिमाइंडर सेवा के लिए साइन-अप कर

अगर आपका नाम दर्ज है और आप किसी चुनाव में मतदान नहीं करते/करती हैं, तो आपको ज़ुर्माना देना पड़ेगा। अगर आप किसी राज्य या स्थानीय सरकारी चुनाव के समय याद दिलाने के लिए ईमेल या एसएमएस प्राप्त करना चाहते/चाहती हैं, तो आप नि:शुल्क ईमेल या एसएमएस रिमाइंडर सेवा के लिए वेबसाइट elections.nsw.gov.au/remindme पर साइन-अप कर सकते/सकती हैं।